हरियाणा महामारी रोग (म्यूकोर्मिकोसिस) विनियम क्या है , ब्लैक फंगस एक अधिसूचित रोग घोषित – डिंपल धीमान

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ब्लैक फंगस : हरियाणा में एक और बीमारी को महामारी घोषित किया है। जिसके लिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा महामारी रोग (म्यूकोर्मिकोसिस) विनियम लागू किया है। जिसमें अधिनियम 1897 की धारा 3 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा।

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यह विनियम हाल ही में आई बीमारी ब्लैक फंगस को देखते हुए लगाया गया है।
यह विनियम प्रकाशित होने की तिथि से एक साल तक वैध रहेगा। जैसे अब हरियाणा महामारी रोग (म्यूकोर्मिकोसिस) विनियम 18 मई 2021 को लागू हुआ है तो यह अब 18 मई 2022 तक वैलिड है।
इस नियम को तोड़ने पर सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्था पर कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही सभी संस्थाओं को म्यूकोर्मिकोसिस की रिपोर्ट स्वास्थ विभाग को देनी होगी।
इसके साथ ही उन्होंने कहा की कोई भी म्यूकोर्मिकोसिस / काला कवक / ब्लैक फंगस से संबंधित जानकारी को हरियाणा की अनुमति के बिना प्रचारित या प्रसारित नही करेगा।
इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा का कहना है की वह इस विनियम के लिए समिति गठित करेंगे। जो सभी संस्थाओं पर नियमों के अवेहलना करने पर उचित कार्यवाही करेगी

अनिल विज ने कहा

हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने प्रदेश के सभी जिला चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी उनके पास ब्लैक फंगस का मरीज आता है तो उसका उपचार करने के लिए तुरंत समीप के मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया जाए। जिसके नियंत्रण के लिए हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में 20-20 बेड के वार्ड तैयार किए हैं । ताकि चिकित्सक विशेज्ञयो द्वारा ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज किया जाएगा।
इसके साथ ही बता दें की हरियाणा में अब तो मई में 115 केश आए हैं। जिसके लिए हरियाणा सरकार के पास अब तक ब्लैक फंगस के इलाज के लिए सभी आवश्यक दवाईयां मोजूद है। और टीके का भी निर्यात विदेशों से किया जाएगा।
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