Haryana Caste Certificate Registration 2024 : हरियाणा में सरकारी योजना , सरकारी नौकरी आदि फॉर्म भरने के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती हैं। जिसके लिए अब हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र के साथ जाती प्रमाण पत्र को जोड़ने का फैसला लिया है।
आम आदमी अपना जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन ही अपने आप या कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन ही निकलवा सकते हैं। फॉर्मेट डाउनलोड लिंक नीचे दिया गया है जिसे वेरिफाई कराना जरूरी है।
अब तहसीलदार नहीं बल्कि एडीसी यह प्रमाण पत्र जारी करेंगे। आवेदन करने वालो की वेरीफिकेशन किस स्तर का अधिकारी करेगा , यह अभी सिटिजन रिसोर्स इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट एसओपी द्वारा बताया जाएगा। हालांकि कर्मचारी व उसके बच्चों का कास्ट सर्टिफिकेट के लिए डेटा वेरिफिकेशन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम से होगा।
Haryana Caste Certificate Registration : क्रीमी लेयर वालों का कास्ट सर्टिफिकेट 31 मार्च तक मान्य होगा।
हरियाणा में पिछड़ा वर्ग जाति के जाति प्रमाण पत्र बनाते समय फैमिली आईडी में दर्ज इनकम भी देखी जाएगी। जिस से यह पता लग सके की वह क्रीमी लेयर (जिसकी ज्यादा इनकम होती है) में आता है या नही अगर आता है तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट हर साल की 31 मार्च तक मान्य रहेगा , जिसके बाद उसे नया Caste Certificate बनवाना पड़ेगा। होगा। और वह सभी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाएगा।
बता दें कि अगर कोई क्रीमी लेयर में नहीं आता है तो उसका जाति प्रमाण पत्र जीवनभर के लिए मान्य होगा। इनके लिए कोई समय सीमा नहीं है।
Haryana Caste Certificate Registration : हरियाणा जाति प्रमाण पत्र कैसे करें अप्लाई
ऐसे कर सकते हैं अप्लाई :
सबसे saralharyana.gov.in पोर्टल पर जाएं।
लॉगिन करने के बाद मेन्यू बार में अप्लाई सर्विस पर टैप करें
फिर व्यू ऑल सर्विस पर जाएं।
जिसके बाद सर्च ऑप्शन में “Caste Certificate” सर्च करें।
अप्लाई लिंक पर Ok कर
फैमिली आईडी नंबर भर कर , रजिस्टर्ड नंबर पर आए ओटीपी दर्ज करें।
जिसके बाद जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म भरें सबमिट करने के बाद प्रिंट आउट अवश्य लें
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