hbse News : हरियाणा में 5 वीं और 8 वीं कक्षा में फेल करने का नियम शुरू

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Education News : हरियाणा सरकार द्वारा निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम 2009 धारा 38 के अनुसार नियम में परिवर्तन कर दिया है।

अब इस नियम हरियाणा निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (संसोदन) 2022 कह सकते हैं। जिसके लिए ऑफिशियल नोटिस जारी हो गया है। जिसके तहफ अब हरियाणा में 5 वीं और 8 वीं के सभी बच्चों को पास नही किया जाएगा।

यह फिसला शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावे के लिए लिया गया है। और इसी सत्र से हरियाणा में 5 वीं और 8 वीं अब बोर्ड की होगी।

जिसके न्यूनतम अंक होंगे उसे फेल किया जाएगा। पहले उसे भी पास कर देते थे लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जिसके लिए हरियाणा में पांचवीं और 8 वीं कक्षा में फेल करने का नियम फिर से शुरू कर दिया है।

अगर कोई विद्यार्थी पांचवीं और 8 वीं में फेल हो जाता है तो उसे पास करने के लिए अतरिक्त शिक्षण दिया जाएगा और परिणाम के 2 महीने बाद उसका दुबारा एग्जाम होगा।

अगर कोई विद्यार्थी अतरिक्त शिक्षण और परीक्षा के अंतिम मौके के बाद भी फेल हो जाता है तो वह उसी कक्षा में रहेगा।

हरियाणा में पांचवीं और 8 वीं को फेल करने का नियम फिर शुरू

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