mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2023 : हरियाणा सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कई प्रकार की सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है। जिनमे से एक योजना है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना ( mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana ) इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो की मदद करना है ।

परिवार समृद्धि योजना के लिए कौन कौन कर सकते हैं अप्लाई
- हरियाणा के स्थाई निवासी इस योजना के लिए पात्र हैं।
- यह सरकारी योजना सभी ईडब्ल्यूएस परिवारों के लिए है।
- जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये है या कम है।
- और जिनके पास 2 हेक्टेयर भूमि है या नही है
- यह सभी योग्यता वाले परिवार इस सरकारी योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लाभ
- इस योजना के पत्र प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 6 हजार रूपए दिए जाएंगे।
- इन पैसों का उपयोग बीमा और पेंशन के लिए किया जाएगा।
- जिसमे से 18 से 50 वर्ष तक के योग्य उम्मीदवार के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana ) के तहत जीवन बीमा के लिए हर साल 330 रूपए काटे जाएंगे।
- इसके साथ ही 18 से 70 वर्ष के पात्र उम्मीदवारों के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ( pardhan mantri Suraksha Bima Yojana ) के तहत दुर्घटना बीमा के लिए भी हर साल 12 रुपये बैंक से भुगतान किए जाएंगे।
- और जो किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ( Prime Minister Crop Insurance Scheme ) के योग्य है उन्हे इस योजना के तहत प्रीमियम राशि का भुगतान किया जाएगा।
परिवार समृद्धि योजना के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए?
- परिवार पहचान पत्र
- बैंक कॉपी
- मोबाइल नंबर
- राशन कार्ड
- वोटर कार्ड
- आधार कार्ड
- इनकम सर्टिफिकेट
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हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन घर बैठे ऐसे करें
- MMPSY / CMPSY गूगल पर सर्च करें। या फिर मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर
- cm-psy.haryana.gov.in जाएं।
- जिसके बाद MMPSY website की मेन्यू पर टैप करें।
- और अप्लाई स्कीम पर Click करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा।
- उस पेज में अपनी फैमिली आईडी नंबर दर्ज करें।
- फैमिली आईडी नंबर भरने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करें ।
- और अगर आपका परिवार कृषि क्षेत्र से संबधित है तो उन्हें मेरी फसल मेरा ब्यौरा का रजिस्ट्रेशन नंबर (12 अंको का) का भरना पड़ेगा।
- और 1 नंबर पर कैस को सिलेक्ट करना होगा। जिसके बाद सबमिट करने के बाद प्रिंट पर साइन कर उस प्रिंट को अपलोड करना होगा।
- जिसके बाद मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को घर बैठे ही बिना सीएससी या सरल पोर्टल के भरा जा सकेगा।
- सीएम परिवार समृद्धि योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए डायरेक्ट लिंक
- cm-psy.haryana.gov.in/#/family-search
- अगर आपकी फैमिली आईडी में गलती ( बैंक अकाउंट्स से संबंधित) पाई जाती है, तो इस पोर्टल से सीएम परिवार समृद्धि योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया जा सकेगा जब तक परिवार पहचान पत्र में गलती ठीक नही होती।
हरियाणा परिवार समृद्धि योजना स्टेटस कैसे देखें
- परिवार समृद्धि योजना वेबसाइट पर जाएं
- मेन्यू बार में लॉगिन ऑप्शन पर जाएं।
- फैमिली आईडी भर कर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करें।
- जिसके बाद परिवार समृद्धि योजना फॉर्म ओपन होगा।
- जिसमें जाकर अपने फॉर्म का स्टेटस चैक कर सकते हैं।
परिवार समृद्धि योजना लॉगिन लिंक cm-psy.haryana.gov.in