Haryana Birth / Death Certificate : नगर निगम द्वारा जन्म / मृत्यु से सम्बंधित सभी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो आवेदक जन्म / मृत्यु प्रमाण पत्र हासिल करना चाहता है, वह सरल हरियाणा पोर्टल (सरल हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन) या अपने नजदीकी अटल सेवा केन्द्र से ऑनलाईन आवेदन कर सकता है। आवेदक को ऑनलाईन ही जन्म / मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है, इसके लिए व्यक्ति को नगर निगम कार्यालय में आने में आवश्यकता नहीं है, जिससे नागरिकों को फायदा हो रहा है।
निगम में जन्म / मृत्यु शाखा का वर्ष 1970 से वर्तमान तक का रिकॉर्ड ऑनलाईन है। सोमवार को नगर निगम आयुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि कोई भी व्यक्ति अटल सेवा केन्द्र में जाकर जन्म, मृत्यु, नाम में संशोधन, विलम्ब केस तथा अन उपलब्धता प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए ऑनलाई अप्लाई कर सकता है। यह बहुत ही सरल है, इसके लिए किसी दलाल के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद व्यक्ति या आवेदक प्रमाण पत्र, अटल सेवा केन्द्र या सरल केन्द्र, जहां से भी अप्लाई किया जाता है, वहां से प्राप्त कर सकता है। उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति का रिकॉर्ड नगर निगम में उपलब्ध नहीं मिलता, उसे पहले निगम से अन उपलब्धता प्रमाण पत्र लेना होगा और उसके बाद अपना जन्म या किसी की मृत्यु का प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए फाईल तैयार करनी होगी और उसमें अन उपलब्धता प्रमाण पत्र लगाना होगा। खास बात यह है कि आवेदक की फाईल किस स्टेज पर है, उसका संदेश उसे मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से मिलता रहता है, अर्थात उसे इसके लिए निगम कार्यालय में चक्कर काटने की जरूरत नहीं होती।
हरियाणा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन ऐसे करें
सबसे पहले saralharyana.gov.in पोर्टल पर जाएं।
लॉगिन करने के बाद मेन्यू बार में अप्लाई सर्विस पर टैप करें।
फिर व्यू ऑल सर्विस पर जाएं।
जिसके बाद सर्च ऑप्शन में “Birth/Death Certificate” सर्च करें।
अप्लाई लिंक पर Ok कर
फैमिली आईडी नंबर भर कर , रजिस्टर्ड नंबर पर आए ओटीपी दर्ज करें।
अन्य जानकारी व पहचान पत्र अपलोड करें जैसे वोटर कार्ड आदि।
जिसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर जब मोबाइल नंबर पर सर्टिफिकेट बनने का मैसेज आ जाएगा। जिसके बाद उसे ऑनलाइन डाउनलोड कर निकलवाया जा सकता है।