सोशल मीडिया और डिजिटल कंटेंट चलेंगे सरकारी नियम के अनुसार , पढ़ें महत्तवपूर्ण नियम

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सोशल मीडिया और डिजिटल कंटेंट चलेंगे सरकारी नियमानुसार, पढ़ें महत्तवपूर्ण नियम

डिजिटल डेस्क :- केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल कंटेंट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल करने के लिए नियम बनाएं गए हैं। जो आने वाले 3 महीनों के अंदर लागू हो जाएंगे । जिसके लिए चीफ कंप्लायंस ऑफिसर (COO) नियुक्त करना पड़ेगा। बता दें कि इन नियमों से सोशल मीडिया पर फेक न्यूज , फैक्ट सभी खत्म हो जाएंगे । सरकार की इस नई गाइडलाइंस से एक कानून बनाया जाएगा ,जिससे हिंसा को बढ़ावा देने वाली सामग्री को शेयर करने पर सजा होगी। जिसमे 24 घंटे में शिकायत का पंजीकरण होने के बाद 15 दिनों में उसका निपटारा किया जाएगा। अतरिक्त जानकारी के लिए ब्लॉग पुरा पढ़ें।
indian-rules-for-digital-content-and-social-platform। ( https://dimpledhiman.com/2021/02/1st-virtual-india-toy-fair-2021-to-be-held-from-27th-feb-to-2nd-march.html#.YDdwnyJOdHk.link )
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Content Disclaimer
कंपनियों को कोनसे नियमों का पालन करना जरूरी होगा?
नए कानून में यूजर्स को मिले यें अधिकार
कंपनियों को मंथली कंप्लेंट्स रिपोर्ट जारी करनी होगी
ऑनलाइन सोशल मीडिया को सेंसर बोर्ड की तरह चेतावनी जारी करनी होगी
सोशल प्लेटफॉर्म अलग अलग श्रेणियों में विभाजित होगी
फिल्में देखने के लिए सरकार ने बनाया नया नियम। जिसमे उम्र के अनुसार होगी अलग अलग ग्रेडिंग
इन नियमों का पालन करने के लिए कंपनियों को क्या करना होगा?
नई दिल्ली :- केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने वीरवार को घोषणा करते हुए कहा कि सोशल मीडिया और डिजिटल कंटेंट के लिए भी काननू अनुसार नियम होने चाहिए। जिससे उड़ रही झूठी अफवाहों को पकड़ कर और रोका जा सके। बता देें की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रसाद और प्रकाश जावेडकर ने कहा कि सोशल नेटवर्किंग और डिजिटल कंटेंट पर यह नियम 3 महीने के अंदर लागू हो जाएंगे।

कंपनियों को कोनसे नियमों का पालन करना जरूरी होगा?

नए नियमों के अनुसार सोशल मीडिया कंपनी को केंद्र सरकार द्वारा रिपोर्ट मांगने पर दिखानी होगी। जिसमे बताना होगा , कितने यूजर की शिकायत आई है और कितनी शिकायतों पर कार्यवाही की गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों को एक ग्रीवांस मेकेनिज़्म तैयार करना होगा , जिसमे सभी कंपनियों को 15 दिनों के भीतर सभी प्रॉब्लम को एड्रेस कर , रिपोर्ट देनी होगी। बता दें कि नियम ना मानने पर आईटी एक्ट के तहत कार्यवाही होगी।

नए कानून में यूजर्स को मिले यें अधिकार

यूज़र के कहने पर सोशल नेटवर्क को नियम अनुसार उनका अकाउंट वेरिफाई करना होगा। और यूजर के द्वारा गलत पोस्ट पर रिपोर्ट करने पर जल्द से जल्द कार्यवाही की जाएगी। यूजर की पोस्ट्स को हाटने पर कंपनी को पूरी जानकारी देनी पड़ेगी , इसके साथ ही not Varify Account पर भी विजिबल मार्क देना होगा। इसके लिए सरकार ने निर्देश तो दिए हैं पर इसमें अभी सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी , यह सब सोशल प्लेटफॉर्म पर सौंप दिया है। कैसे पता करें सोशल अकाउंट के पासवर्ड को बदलने की आवश्यकता है या नहीं।

कंपनियों को मंथली कंप्लेंट्स रिपोर्ट जारी करनी होगी

जिसमे सोशल मीडिया और OTT को यह बताना होगा कि किसने गलत पोस्ट शेयर की है सबसे पहले और किस किस ने इसे अधिक बढ़ावा दिया है , भारत में । अगर कोई हिंसक पोस्ट बाहर से साझा की जाती है तो उसकी भी रिपोर्ट कंपनी को देनी होगी। जिससे अधिक हिंसा को बढ़ावा ना मिल सके ।

ऑनलाइन सोशल मीडिया को सेंसर बोर्ड की तरह चेतावनी जारी करनी होगी

जैसे सेंसर बोर्ड किसी भी आपत्तिजनक वीडियो चलने पर फ़्लैश और ऑडियो को बीप कर देता है। वैसे ही अब सोशल प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक पोस्ट को दिखाने से पहले चेतावनी देगा और रिपोर्ट किए जाने पर 36 घंटे के अंदर उस पोस्ट का हटाना होगा। बता दें कि ऐसी पोस्टों को 13 साल से कम आयु के उपयोकर्ता नहीं देख सकते।

फिल्में देखने के लिए सरकार ने बनाया नया नियम। जिसमे उम्र के अनुसार होगी अलग अलग ग्रेडिंग

सरकार के नए डिजिटल कानून के कारण अब , Netflix और Amazon Prime जैसे सोशल प्लेटफॉर्म पर फिल्में देखने के लिए नया नियम का पालन करना होगा। जिसमे उम्र के अनुसार अलग अलग ग्रेडिंग बनाई जाएगी। जिसमे सरकार द्वारा बच्चो, वयस्कों और सभी के लिए अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। बता दें कि नए नियमों के अनुसार आयु वर्ग को देख फिल्टर तय होंगे।
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